Tuesday 4 June 2019

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय 


  • मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय 

  • हिन्दुस्तान की नज़र/मो० फैज़ान


  • लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

    - वाहन स्वामियों को नम्बर पोर्टबिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु मोटरयान नियमावली- 1988 के नियम-51(2) एवं 51क(2) में संशोधन का निर्णय 

    मंत्रिपरिषद ने वाहन स्वामियों को नम्बर पोर्टबिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु मोटरयान नियमावली-1988 के नियम-51(2) एवं 51क(2) ; पअद्ध में संशोधन का निर्णय लिया है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के वाहन स्वामियों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के वाहनों में उनके पुराने वाहन के पंजीयन नम्बर को नए वाहन पर आवंटित करने की मांग के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा पुराने वाहन को आवंटित पंजीयन चिन्ह् को नए वाहनों पर प्रदान करने की अनुमति दिए जाने की शक्ति राज्य सरकार में निहित की गई है। इसके क्रम में पूर्व में निर्गत अधिसूचना दिनांक 21 मार्च, 2016 को निरस्त करते हुए नियम-51 को संशोधित करते हुए नम्बर पोर्टबिलिटी की नई व्यवस्था की जा रही है, इसके अनुसार पुराने मोटरयान के स्वामी द्वारा उसी वर्ग के मोटरयान को क्रय किए जाने की दशा में देय फीस का भुगतान करने पर पुराने यान का पंजीयन नम्बर नए यान को कतिपय शर्तों के अधीन आवंटित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मोटरयान नियमावली के नियम-51(क) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के आदेश दिनांक 12 जुलाई, 2013 द्वारा वाहनों के अति आकर्षक/अति महत्वपूर्ण, आकर्षक/महत्वपूर्ण पंजीयन नम्बरों को अधिसूचित किया गया है। इसी 51ए(2) के खण्ड-;पअद्ध में अति आकर्षक, अति महत्वपूर्ण, आकर्षक एवं महत्वपूर्ण नम्बरों के लिए क्रमशः 15,000 रुपए, 7,500 रुपए, 6,000 रुपए एवं 3,000 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है, परन्तु इस शुल्क निर्धारण में वाहनों की विभिन्न श्रेणियों का ध्यान नहीं रखा गया है, जैसे मोटर साइकिल के लिए अति आकर्षक नम्बर हेतु शुल्क 15,000 रुपए है एवं कार के लिए भी शुल्क 15,000 रुपए है। इस विसंगति को दूर करने के लिए उक्त पंजीयन चिन्हों के आवंटन हेतु दो पहिया तथा चार पहिया वाहनों के लिए पृथक-पृथक न्यूनतम आधार मूल्य (बेस प्राइस) निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अनुसार चार पहिया वाहनों के पंजीयन चिन्ह आरक्षित करने हेतु अति आकर्षक हेतु 01 लाख रुपए, अति महत्वपूर्ण हेतु 50,000 रुपए, आकर्षक हेतु 25,000 रुपए एवं महत्वपूर्ण हेतु 15,000 रुपए निर्धारित किया जाएगा। इसी प्रकार दो पहिया वाहनों के पंजीयन चिन्ह आरक्षित करने के लिए अति आकर्षक हेतु 20,000 रुपए, अति महत्वपूर्ण हेतु 10,000 रुपए, आकर्षक हेतु 5,000 रुपए एवं महत्वपूर्ण हेतु 3,000 रुपए निर्धारित होगा। यह पंजीयन चिन्ह ई-नीलामी के माध्यम से आरक्षित किए जाएंगे। अधिसूचित पंजीयन चिन्हों के अतिरिक्त अन्य कोई पंजीयन चिन्ह प्राप्त करने हेतु चार पहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपए एवं दो पहिया वाहनों के लिए 1,000 रुपए न्यूनतम शुल्क निर्धारित किया गया है।

    - यातायात नियमों के उल्लंघन के फलस्वरूप घटित दण्डनीय यातायात अपराधों के शमन हेतु निर्धारित धनराशि में वृद्धि करने का निर्णय

    मंत्रिपरिषद ने मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-200 के अन्तर्गत यातायात नियमों के उल्लंघन के फलस्वरूप घटित दण्डनीय यातायात अपराधों के शमन हेतु निर्धारित धनराशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से अपराध को बारंबार किए जाने की प्रवृत्ति समाप्त हो सकेगी तथा यातायात अपराधों में कमी आएगी। मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-200 में राज्य सरकार को दण्डनीय अपराधों के प्रशमन हेतु शुल्क निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में जनसंख्या एवं आर्थिक विकास में वृद्धि के कारण वाहनों की संख्या में अत्यधिक बढ़ोत्तरी हुई है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में वाहन दुर्घटनाओं में वृद्धि होने से अपार जनधन की क्षति हो रही है। साथ ही, यातायात नियमों के व्यापक उल्लंघन की सूचनाएं निरन्तर प्राप्त हो रही हैं। अधिनियम के लागू होने के बाद से जुर्माने की राशि में कोई प्रभावी वृद्धि न होने के कारण भी यातायात अपराधों में अपेक्षित कमी नहीं हो सकी है। 
    इसके दृष्टिगत गृह विभाग की अधिसूचना दिनांक 16 अगस्त, 2016 तथा परिवहन विभाग की अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त, 2010 में यातायात अपराधों के लिए पृथक-पृथक प्रशमन शुल्क निर्धारित होने के कारण दण्डनीय यातायात अपराधों के शमन एवं पूर्व निर्धारित प्रशमन शुल्क में एकरूपता लाने के उद्देश्य से दोनों अधिसूचनाओं को अवक्रमित करते हुए प्रशमन शुल्क में लगभग डेढ़ एवं दोगुना अभिवृद्धि करने विषयक एक समेकित अधिसूचना प्रख्यापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। 

    - अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के सम्बन्ध में शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत माह मार्च, 2019 में होने वाली पुत्रियों की शादी हेतु माह मार्च, 2019 में प्राप्त आवेदन पर कार्यवाही हेतु समय-सीमा अगले वित्तीय वर्ष के 31 मई, 2019 से बढ़ाकर 30 जून, 2019 तक करने का निर्णय

    मंत्रिपरिषद ने अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के सम्बन्ध में शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत माह मार्च, 2019 में होने वाली पुत्रियों की शादी हेतु माह मार्च, 2019 में प्राप्त आवेदन पर कार्यवाही हेतु समय-सीमा अगले वित्तीय वर्ष के 31 मई, 2019 से बढ़ाकर 30 जून, 2019 तक किए जाने का निर्णय लिया है। माह मार्च, 2019 से मई, 2019 तक लोक सभा सामान्य निर्वाचन के कारण आदर्श आचार संहिता लागू रही, जिससे शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत माह मार्च, 2019 में होने वाली पुत्रियों की शादी हेतु माह मार्च, 2019 में प्राप्त आवेदन पत्रों पर 31 मई, 2019 तक कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो सका है। इसलिए माह मार्च, 2019 में होने वाली पुत्रियों की शादी हेतु माह मार्च, 2019 में प्राप्त आवेदन पत्रों का विचारण करके निर्णय लिए जाने और पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किए जाने हेतु समय सीमा 31 मई, 2019 से बढ़ाकर 30 जून, 2019 कर दी गई है। यह संशोधन अपवाद स्वरूप होगा तथा केवल माह मार्च, 2019 में होने वाली पुत्रियों की शादी हेतु माह मार्च, 2019 में प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में लागू होगा तथा भविष्य में इसे दृष्टांत के रूप में नहीं लिया जाएगा। योजना के सम्बन्ध में दिनांक 18 जुलाई, 2016 तथा 08 दिसम्बर, 2017 के पूर्व निर्गत शासनादेशों की अन्य व्यवस्थाएं यथावत लागू रहेंगी।

    - नोएडा/ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु गठित नोएडा मेट्रो रेल काॅरपोरेशन को पृथक एस0पी0वी0 के रूप में यथास्थिति बनाए रखते हुए प्रदेश के विभिन्न महानगरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 'उ0प्र0 मेट्रो रेल काॅरपोरेशन' गठित करने का निर्णय

    कानपुर एवं आगरा मेट्रो रेल परियोजनाओं का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के स्तर पर सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय पर सम्यक विचारोपरान्त मंत्रिपरिषद द्वारा नोएडा/ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु गठित नोएडा मेट्रो रेल काॅरपोरेशन को पृथक एस0पी0वी0 के रूप में यथास्थिति बनाए रखते हुए उत्तर प्रदेश के विभिन्न महानगरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 'उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल काॅरपोरेशन' के नाम से एकल विशेष प्रयोजन साधन ;ैपदहसम ैचमबपंस च्नतचवेम टमीपबसमद्ध गठित कर भारत सरकार को अवगत कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

    - उ0प्र0 गन्ना पर्यवेक्षक (समूह-तीन) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली-2019 अनुमोदित

    मंत्रिपरिषद ने गन्ना विकास विभाग के गन्ना पर्यवेक्षक संवर्ग से सम्बन्धित सेवा नियमावली-1979 में संशोधन हेतु प्रस्तावित उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक (समूह-तीन) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली-2019 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

    - 'अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन' के अन्तर्गत सैप वर्ष  2017-20 हेतु मिर्जापुर सीवरेज योजना फेज-2 सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित

    मंत्रिपरिषद ने अमृत योजना के अन्तर्गत सैप वर्ष 2017-20 हेतु मिर्जापुर सीवरेज योजना फेज-2 से सम्बन्धित प्रायोजना की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत 28718.27 लाख रुपए तथा जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) के व्यय के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इस परियोजना का उद्देश्य नगर पालिका परिषद, मिर्जापुर जोन के सभी घरों को सीवर कनेक्शन से जोड़ने, सीवर का पानी इकट्ठा कर एस0टी0पी0 से साफ करने के उपरान्त नदी में डालना है।
     
    - मंत्रिपरिषद के अवलोकनार्थ व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा वित्तीय  वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-94 में निर्गत स्वीकृतियों का विवरण प्रस्तुत

    मंत्रिपरिषद के अवलोकनार्थ व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-94 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अनुदान संख्या-69 के लेखाशीर्षक-4250 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशियों से विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण हेतु तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु स्वीकृत धनराशियों एवं अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4250 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अवशेष निर्माण कार्य तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु निर्गत स्वीकृतियों का विवरण प्रस्तुत किया गया।
     
    - वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य सम्पत्ति विभाग में विभिन्न परियोजनाओं हेतु एकमुश्त बजट व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदान की गयी स्वीकृतियों के सम्बन्ध में मंत्रिपरिषद को बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 की व्यवस्था के अनुरूप अवगत कराया गया

    मंत्रिपरिषद को वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य सम्पत्ति विभाग में विभिन्न परियोजनाओं हेतु एकमुश्त बजट व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदान की गयी स्वीकृतियों के सम्बन्ध में बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 की व्यवस्था के अनुरूप अवगत कराया गया।
     




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